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बजट से संबंधित देयक 24 मार्च तक कोषालय में जमा करने के निर्देश

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से संबंधित देयकों को 24 मार्च 2023 तक कोषालय में जमा करने निर्देशित किया गया है। उसके पश्चात 27 मार्च से 31 मार्च 2023 तक वित्त विभाग की अनुमति से ही देयक जमा किए जाने के निर्देश है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि 23 मार्च 2023 तक कोषालय में बजट से संबंधित देयकों को जमा करें ताकि समय पर देयकों का भुगतान किया जा सकें।

समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चेक बुक कोषालयों में जमा करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार जारी किए गए चेक रोल/धनादेश पुस्तिका (चेक बुक) 24 मार्च 2023 संध्या 5 बजे तक अपने एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारियों के धनादेश पुस्तिका जिला कोषालय में जमा करें। उपयोग किए गये/निरंक चेक का विवरण कोषालय को चेक बुक के साथ देंगे।

24 मार्च 2023 के ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में जिसमें कि कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। 27 मार्च 2023 के उपरांत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध कराएं। जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। पूर्व में जारी समस्त धनादेश पुस्तिका पर 31 मार्च 2023 के बाद भुगतान योग्य नहीं की रबर मोहर अनिवार्यतः अंकित करे।

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