कृषि

PADDY;धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान  पंजीयन जरुरी, 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीयन

0 एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क

रायपुर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26  में समर्थन मूल्य पर धान  खरीदी हेतु  किसानों  का  एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के  लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है।

एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार  लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण  भूमिका निभाएगा।

गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक  पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है।शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर  2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश  जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर  साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा।

 इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13 हजार 879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे और  मैनुअल गिरदावरी की रिपोर्टों का 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक  पंचायत  में  मुनादी कर सूचना दी गई है और सर्वे सूची का पंचायत भवनों में प्रदर्शन (चस्पा) भी किया गया है।

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