जिला प्रशासन

FESTIVAL; राजिम कुंभ में नवापारा, मगरलोड एवं राजिम क्षेत्र में पखवाडे भर बंद रहेगी शराब दुकानें, 1 से 15 फरवरी तक शुष्क दिवस घोषित

गरियाबंद, राज्य शासन द्वारा राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 के अवसर पर मेला क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 01 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक जिला रायपुर अंतर्गत नवापारा, जिला धमतरी अंतर्गत मगरलोड तथा जिला गरियाबंद अंतर्गत राजिम क्षेत्र को शुष्क दिवस क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्रों में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा भांग, भांगघोटा की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब अथवा अन्य किसी भी प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टॉरेंटों, स्टार होटलों एवं किसी भी प्रकार के होटलों को भी घोषित शुष्क दिवस के दौरान मदिरा विक्रय एवं परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मदिरा जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन ने अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर एवं जिला आबकारी अधिकारी, गरियाबंद द्वारा विशेष जांच दल गठित कर संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं आम नागरिकों से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

मांस-मटन बिक्री पूर्ण प्रतिबंध

धार्मिक महत्त्व वाले इस मेले के दौरान पवित्र वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से राजिम मेला क्षेत्र में मांस-मटन की खरीदी-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बीएस उइके ने मेला अवधि तक राजिम क्षेत्र स्थित पशुवध गृह तथा सभी प्रकार की मांस बिक्री दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए है। इसके तहत पूरे मेला क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि नियम के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एवं प्रशासनिक अमले को मेला अवधि में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। 

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