CRIME;राजधानी में करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप,प्रमोटर मुकेश अग्रवाल और उसके पिता के खिलाफ FIR
जुर्म दर्ज

रायपुर, राजधानी रायपुर में करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुरन्दर प्रमोटर एंड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक मुकेश अग्रवाल और उसके पिता सुरेश अग्रवाल के खिलाफ जमीन हड़पने और धोखाधड़ी करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। यह मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है।
शिकायतकर्ता प्रकाश समेत अन्य शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी ग्राम सड्डू स्थित भूमि (खसरा नंबर 214, 215, 216) को संयुक्त विकास के नाम पर फर्जी तरीके से हड़प लिया गया। वर्ष 2017 में मुकेश अग्रवाल और उनके पिता सुरेश अग्रवाल ने शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर खुद को बिल्डर बताते हुए एक संयुक्त परियोजना में भागीदारी का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के तहत 08 जून 2018 को एक इकरारनामा साइन हुआ और लगभग 2,70,64,220 करोड़ रुपये की राशि अग्रवाल पक्ष को अलग-अलग किश्तों में दी गई।
हालांकि, आरोपियों द्वारा 2021 तक कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर शिकायतकर्ताओं ने सौदा रद्द कर रकम लौटाई। लेकिन इसके बावजूद मुकेश अग्रवाल ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम रायपुर में उक्त भूमि को अपनी परियोजना Palm Bellazio के लिए बंधक के रूप में पेश किया।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि न तो कोई वैध विक्रय विलेख हुआ और न ही उन्होंने कोई सहमति दी, फिर भी 25 जुलाई 2022 और 16 सितंबर 2022 को नगर निगम कार्यालय में फर्जी विक्रय विलेख प्रस्तुत कर जमीन का दुरुपयोग किया गया। साथ ही शिकायत में हस्ताक्षर की कूटरचना और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है।
साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मुकेश अग्रवाल आदतन जमीन के धोखाधड़ी का अपराधी है। ग्राम रींवा, तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर में कई किसानों से उनकी जमीन की धोखाधड़ी की है, जिसमें कुछ लोगों ने प्रताड़ित होकर आत्महत्या तक कर ली थी। इसके अतिरिक्त अन्य जमीनों के मामलों में भी मुकेश अग्रवाल द्वारा छल, कपट, धोखाधड़ी और कूटरचना के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जहां मुकेश अग्रवाल की जमानत सभी न्यायालयों से खारिज हो चुकी है और आरोपी मुकेश अग्रवाल फरार चल रहा है। फ़िलहाल, मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है।