LAW; अब सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना,छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार
शराब

रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक तैयार किया जा रहा है. इसमें बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है. जबकि अभी 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश, आबकारी, छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और छत्तीसगढ़ औद्योगिक अधिनियम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ आवकारी अधिनियम 1915 की धारा क में यदि कोई बिना लाइसेंस के शराब पीने के लिए स्थान खोलता है ,या अवैध रूप से शराब बेचता है तो अभी इसके लिए 5 हजार रुपए से कम तथा 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि प्रस्तावित संशोधन में प्रथम अपराध पर न्यूनतम 5000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है.
अभी सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थलो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा आम रास्तों पर शराब पीने पर 2000 रुपए जुर्माना लगता है. प्रस्तावित संशोधन में उसे पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अवैध रूप से शराब रखने, परिवहन, निर्माण, मादक पदार्थों से जुड़ी खेती पर भंडारण करता है, तो 10 से 25 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद का प्रावधान है.
प्रथम अपराध के लिए 10 हजार रु. तथा इसकी पुनरावृत्ति करने पर 20 हजार रु. जुर्माना लगेगा. यदि कोई लाइसेंसधारी या उसका कर्मचारी किसी नियम का उल्लंघन करता है, और वह प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा तो उससे पचीस हजार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा.