HC;दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी पर दिखाई सख्ती, केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिया आखिरी मौका

नईदिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा, “हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, अगली तारीख पर अपनी दलीलें पूरी करें।” मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद ईडी ने हाई कोर्ट में इसकी चुनौती दी थी। ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और मुख्यमंत्री को मिली जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है, जबकि बचाव पक्ष का तर्क है कि एजेंसी राजनीतिक उद्देश्य से कार्य कर रही है और आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य नहीं हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने स्थगन (adjournment) की मांग की। उन्होंने अदालत को बताया कि वे उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में बहस कर रहे हैं, इसलिए दलीलें पेश नहीं कर पाएंगे।
इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। चौधरी ने कहा कि “प्रवर्तन निदेशालय पहले ही बिना किसी ठोस कारण के नौ बार स्थगन ले चुका है। अब और देरी अनुचित है।” अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ईडी को अपनी दलीलें पेश करने के लिए आखिरी मौका देते हुए कहा कि अब सुनवाई में और विलंब नहीं किया जाएगा।
20 जून 2024 को मिली थी नियमित जमानत
21 मार्च 2024: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
मई 2024: सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी, जो 1 जून 2024 तक वैध थी।
20 जून 2024: राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान की।
25 जून 2024: ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत को स्थगित कर दिया।
जुलाई 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजते हुए अंतरिम जमानत बढ़ा दी।
वर्तमान में, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को अपनी दलीलें पेश करने का आखिरी मौका दिया है। अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को है। यदि ईडी उस दिन अपनी दलीलें पेश नहीं कर पाती, तो कोर्ट याचिका पर अंतिम फैसला ले सकती है।