कृषि

FERTILIZER; उर्वरक के अवैध विक्रय और कालाबाजारी पर सख्ती, 41.17 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त, VNR एग्रीमेट्रिक्स को नोटिस

रायपुर. जिले में उर्वरक को लेकर किसी भी तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है. इसी कड़ी में खासतौर में आउटर में लगातार उर्वरक केंद्रों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान गोमची स्थित निजी उर्वरक विक्रेता मेसर्स वीएनआर एग्रीमेट्रिक्स को उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

हाल ही में कृषि विभाग की ओर से जारी जांच के दौरान वहां कई तरह की अनियमितता पाई गई थी. इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने संचालक को नोटिस जारी किया है. इसी सेंटर से 41.17 मीट्रिक टन उर्वरक भी जब्त की गई है.

गौरतलब है कि कृषि विभाग के निरीक्षण दल द्वारा 30 अगस्त को उक्त उर्वरक विक्रेता फर्म का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान संबंधित विक्रेता द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन का मामला पाए जाने पर गोदाम में भंडारित कुल 41.17 मीट्रिक टन उर्वरक के जब्ती की कार्रवाई की गई. कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा है कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है. इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और लापरवाही का मामला पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों के टीम किसानों को सही दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए लगातार उर्वरक विक्रेता संस्थानों की जांच-पड़ताल कर रही है. ग्राम गोमची स्थित निजी उर्वरक विक्रेता मेसर्स व्ही.एन.आर. एग्रीमैट्रीक्स के यहां औचक निरीक्षण कार्रवाई में सहायक संचालक कृषि स्मृति कोल्हे ठाकुर, उर्वरक निरीक्षक अंजनी साहू एवं अनिल वर्मा शामिल रहे.

धुरवागुड़ी में 520 बोरी यूरिया जब्त,लाईसेंस निलंबित

गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके के निर्देश एवं उप संचालक कृषि चंदन रॉय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि अनिल कुमार कौशिक एवं उर्वरक निरीक्षक दल द्वारा मैनपुर विकासखण्ड के मेसर्स राजेन्द्र खाद भंडार धुरवागुड़ी और मेसर्स सिद्धि विनायक कृषि केन्द्र गोहरापदर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स राजेन्द्र खाद भंडार धुरवागुड़ी द्वारा कृषकों को निर्धारित दर 266 रु. से अधिक मूल्य पर 900 रु. में उर्वरक विक्रय करना, अघोषित परिसर में भंडारण करना, मूल्य सूची प्रदर्शित न करना, नगद एवं उधार का ज्ञापन जारी न करना तथा आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं करना पाया गया। इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए संस्थान में उपलब्ध 520 बोरी यूरिया जब्त कर विक्रय  प्रतिबंध की कार्रवाई की गई। खाद भण्डार के संचालक को 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा संबंधित संस्थान का उर्वरक प्राधिकार पत्र 07 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। 

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