कानून व्यवस्था

CRIME;रेलवे ट्रैक पर अवरोध,आरोपी गिरफ्तार,5 वर्ष की सजा का प्रावधान

अपराध

*रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ न करें*

बिलासपुर, खोडरी और भनवारटंक स्टेशनों के बीच (अप टनल के अंदर) पर 28 दिसंबर 2024 को रात्रि 22.29 बजे, 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हिराकुंड एक्सप्रेस के लोको पायलट द्वारा रेलवे ट्रैक पर अवरोध की सूचना दी गई। इस घटना में टनल के नाली का स्लैब रेल लाइन पर रखे जाने की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम द्वारा घटना की जगह पर पहुँच कर ट्रेक का निरीक्षण कर यातायात बहाली के लिए यथोचित कदम उठाते हुए ट्रेक को फिट किया गया ।

इस घटना की जाँच करते हुए रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा उस पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपराध क्रमांक 1551/2024 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 174(c) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। ऐसे अपराधों में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है ।

रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता से अपील है कि रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न न करें। इस तरह की हरकत न केवल यात्रियों की जान को खतरे में डालती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का कारण भी बनती है, जिसके कारण उनके परिवारजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन या रेलवे सुरक्षा बल को दें।

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