कानून व्यवस्था

CRIME; पिट एनडीपीएस एक्ट, गांजा तस्करी करने वाले दो लोगों को संभागायुक्त ने ३ माह के लिए जेल भेजा

36 मामलों पर सुनवाई जारी

रायपुर, राजधानी रायपुर के दो आरोपी पुनीत खरे पिता उदराज थाना विधानसभा और शेख तबरेज पिता स्व. शेख मौला अली थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर को संभागायुक्त महादेव कावरे ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पिट एनडीपीएस) 1988 की धारा ११ के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर ३-३ माह हेतु जेल भेजा है ।

विदित हो कि आरोपियों के खिलाफ गांजा तस्करी के आरोप पूर्व में लगे थे । भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है । संभाग में अब तक २६ लोगो पर कार्रवाई की गई है जबकि ५६ प्रकरण पुलिस द्वारा भेजे गए हैं, शेष में कार्यवाही जारी है । 

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