कानून व्यवस्था

ED;ना घर छोड़ा और ना दफ्तर…अभिनेत्री रान्‍या राव पर एक और एजेंसी ने कसा शिकंजा, 8 ठिकानों पर हुई छापेमारी

ईडी

नई दिल्‍ली, गोल्‍ड स्‍मगलिंग केस में फंसी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हें. पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव की बेटी से जुड़े केस में अब ईडी भी कूद गई है. जांच एजेंसी ईडी आज आठ लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रही रही है. जांच एजेंसी डीआरआई ने 3 मार्च को सोने की तस्करी के आरोप में तफ्तीश के दौरान मिले गोल्ड के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. केंद्रीय खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) पर सोने की तस्करी के आरोप में रान्या राव को गिरफ्तार किया था.

अभिनेत्री के पास से हवाई अड्डे पर करीब 14.8 किलोग्राम सोना भी जब्त किया गया था. इसी मामले की पूछताछ और तफ्तीश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसी डीआरआई के सूत्र के मुताबिक, फिल्म अभिनेत्री रान्या राव गिरफ्तारी से पहले 15 दिनों में चार बार दुबई की यात्रा कर चुकी थीं, जिसके बाद एजेंसी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था.

कितने हो सकती है रान्‍या को सजा?

डीआरआई के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार, कस्‍टम एक्‍ट की धारा 10 के तहत जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है. प्रावधान के तहत, आरोपी को जब्‍त हुए सोने की कीमत से तीन गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, कानून के तहत आरोपी को तीन साल की कैद का भी प्रावधान है. मामला अत्‍यधिक गंभीरता और बरामद सोने की मात्रा को देखते हुए आरोपी को जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है. उन्‍होंने बताया कि अब किस आरोपी को कितनी सजा देनी यह अधिकार पूरी तरह से कोर्ट के पास है, बीते केसों में हुई कार्रवाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन मामलों में गोल्‍ड सीजर की मात्रा ज्‍यदा रही है उसमें आरोपियों को जुर्माने के साथ जेल भेजा गया है. ऐसे में पूर्व के हुए जजमेंट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रान्‍या राव अब सिर्फ जुर्माना देकर इस केस से नहीं बच पाएंगी.

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