COURT; सीबीआई ने की रिवीजन फाइल दाखिल,अश्‍लील सीडी कांड में भूपेश बघेल को बरी करने के फैसले को दी चुनौती

0 सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए रिवीजन फाइल पर बहस होगी

रायपुर, अश्लील सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किले फिर बढ़ सकती है। बघेल के खिलाफ पिछले दिनों विशेष न्यायाधीश ने बघेल पर लगाए गए आरोपों को हटाने का आदेश देते हुए साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने बुधवार को जिला न्यायाधीश की कोर्ट में रिवीजन फाइल की है,जिसे सुनवाई के लिए जिला जज ने सीबीआई की विशेष कोर्ट को भेज दिया है। इसकी सुनवाई चार अप्रैल को होगी।

यदि विशेष कोर्ट सीबीआइ की रिवीजन फाइल को स्वीकार कर लेता है तो बघेल को कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद इस मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी।बता दें कि सात साल बाद बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड की सुनवाई शुरू करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को पूरी तरह बरी कर दिया था।

अदालत ने इस मामले में सीबीआई और बचाव पक्ष को सुनने के बाद कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्स सीडी मामले में मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अब सीबीआई ने फिर से अदालत का रुख किया है।

बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है- वकील

गौरतलब है कि अश्लील सीडी कांड में चार मार्च को भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका सीबीआइ की विशेष अदालत में दूसरी बार पेश हुए थे। भूपेश की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील रखते हुए कहा था कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है।

भूपेश ने कोई सीडी नहीं बनवाई

भूपेश ने कोई सीडी नहीं बनवाई और न ही सीडी बांटी है। उन्होंने किसी तरह का अपराध नहीं किया है। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी धाराओं को हटाते हुए कहा था कि बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

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