कानून व्यवस्था

SC; सभी शिक्षकों को देनी होगी टेट परीक्षा वर्ना इस्तीफा दो ,सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, देश भर के सेवारत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है. सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्‍ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कल आया है। सभी शिक्षकों को दो साल में TET परीक्षा पास करनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें TET क्वालिफाई करना जरूरी होगा।

अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। कोर्ट ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं लेकिन उन्हें बिना TET पास किए प्रमोशन नहीं मिलेगा। जस्टिस दीपांकर दत्‍ता और जस्टिस ऑगस्‍टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज यानी 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीच‍िंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्‍ट यानी TET पास करना जरूरी होगा।

जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि 2030 से पहले रिटायर होने वाले शिक्षक को छूट रहेगी। बेंच ने ऐसे टीचर्स को राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।

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