Travel

TOLL TAX; नहीं देना पड़ेगा टोल अगर घर है 20 किमी के दायरे में,बिना पैसे दिए निकालें गाड़ी, ऐसे बनवाए पास

टोल प्लाजा

नईदिल्ली, अगर आप 20 किमी के अंदर रहते हैं, तो टोल प्लाजा के नए नियम के मुताबिक आप महीने भर जितनी बार चाहें आ जा सकते हैं, बस आपको एक महीने का 340 रु का पास बनवाना होगा, बस हां ये फायदा कमर्शियल गाड़ियों और जो लोग 20 किमी के बाहर हैं उन्हें नहीं मिलेगा। 

सरकार आए दिन टोल प्लाजा को लेकर नए-नए नियम बना रही है, अभी हाल ही में बताया गया था कि अब आपको पहले से टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग रिचार्ज देना होगा। अब फिर से एक नया टोल सिस्टम शुरू हुआ है, जिसमें कहा गया है अगर आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप महीने भर में जितनी बार चाहें आ-जा सकते हैं, बस एक बार पास बनवाना होगा। इससे आप बार-बार लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज से बच सकते हैं।

अगर आप 20 किलोमीटर तक का सफर कर रहे हैं, तो आपको टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए बस आपको पहले से एक पास बनवाना होगा। जानकर खुशी होगी कि सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया था।

इस नियम के तहत, जिन गाड़ियों को GNSS सिस्टम (लोकेशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी) से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई टोल नहीं देना होगा। सरकार ने ये सुविधा शुरू करने के लिए नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में बदलाव किया है। ये नियम जुलाई 2024 से कुछ नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है।

340 रु का बनवाए पास

ये सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जो टोल प्लाजा के चारों ओर 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके लिए लोगों को सिर्फ एक बार 340 रु का पास बनवाना होगा। इस पास से आप 1 महीने तक जितनी बार चाहें बाहर जा सकते हैं, कोई अलग से चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसमें आपका फासटैग से कोई अतिरिक्त पैस नहीं कटेगा। अगर आप समय पर पास बनवा लें तो सारी परेशानियों से बच सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन मौका है, जिसमें आप बिना टेंशन के यात्रा कर सकते हैं।

महीने के पास के लिए ये रहेंगे डॉक्युमेंट

  • 20 किलोमीटर के अंदर का पता साबित करने वाला दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल आदि)
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (अगर जरूरत हो)
  • वैध FASTag अकाउंट
  • फिर जिस टोल प्लाजा से आप पास लेना चाहते हैं, वहां के प्रशासनिक ऑफिस में जाएं।
  • वहां से लोकल रेसिडेंट महीने का पास पाने के लिए आवेदन फॉर्म लें।
  • फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज साथ में लगाएं।
  • फॉर्म के साथ 340रु की फीस (कैश, कार्ड या डिजिटल पेमेंट) जमा करें।
  • टोल प्लाजा के अधिकारी आपके डॉक्युमेंट्स और जरूरी जानकारी देखेंगे।
  • जब आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा, तब आपका FASTag अपडेट कर दिया जाएगा या आपको पास की एक फिजिकल कॉपी मिलेगी (ये प्लाजा के सिस्टम पर निर्भर करता है)।
  • इस तरह अब आप पूरे महीने के लिए टोल पर असीमित बार गाड़ी ले जा सकते हैं।

कमर्शियल गाड़ियों को नहीं है अधिकार

कमर्शियल गाड़ियां या ऐसी गाड़ियां जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर से बाहर रजिस्टर हैं, उन्हें 340 रु का पास नहीं मिलेगा। 340 रु का ये मासिक टोल पास उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो टोल प्लाजा के पास रहते हैं।

Related Articles

Back to top button