रायपुर, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी नगर निगम और पालिकाओं में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. अब लोग 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन मंगलवार 31 मार्च को है. अधिकांश नगरीय निकायों ने अब तक राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल नहीं किया है. इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
बढ़े हुए अतिरिक्त दिनों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को घर-घर जाकर लोगों से संपत्तिकर की वसूली करनी है. साथ ही उन्हें आनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करना है. इस दौरान आम लोगों को यह भी बताया जाएगा कि 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर उनसे पेनाल्टी नहीं ली जाएगी.
देना होगा 17 प्रतिशत सरचार्ज
1 मई के बाद जो भी व्यक्ति पिछले वर्ष का संपत्तिकर जमा करेगा, उनसे 17 प्रतिशत तक सरचार्ज की वसूली की जाएगी. नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार सरकार को यह फैसला पिछले कुछ महीनों के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारियों की अलग-अलग कामों में व्यस्तता की वजह से लिया गया है.







