
मुम्बई, उल्लू ऐप की वेब सीरीज ‘हाउस अरेस्ट’ के होस्ट एजाज खान की मुसीबत बढ़ गई है. ‘हाउस अरेस्ट’ में अश्लील कंटेंट दिखाने और लड़कियों को कपड़े उतरवाने वाले एजजा खान पर एफआईआर दर्ज हुई है. मुंबई पुलिस ने एक्टर एजाज खान के अलावा, प्रोड्यूसर निर्माता राजकुमार पांडे और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की. अंबोली पुलिस थाने के अधिकारी के मुताबिक, बजरंग दल के कार्यकर्ता गौतम रावरिया की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है. एजाज खान पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लड़कियों के अश्लील चित्रण का आरोप है. उन्होंने अपने कार्यक्रम में सरेआम लड़कियों के कपड़े उतरवाए थे और सेक्स पॉजिशन दिखाने को कहा था.

दरअसल, मुंबई पुलिस ने एजाज खान पर बीएनएस की धारा 296, 3(5), आईटी एक्ट की धारा 67(अ) और 67, साथ ही महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 4, 6 और 7 के तहत मामला दर्ज किया है. इन सबमें दोषी पाए जाने पर एजाज खान पर 3 से सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.
बीएनएस की धारा 296, 3(5): बीएनएस की धारा 296 अश्लील कृत्य या गीतों को सार्वजनिक रूप से करने पर लागू होती है. इसमें 3 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है. धारा 3(5) साझा आपराधिक इरादे से अपराध करने पर लागू है. इसकी सजा अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है.
आईटी एक्ट की धारा 67(अ) और 67: आईटी एक्ट की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर लागू है. इसमें 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. धारा 67(ए) यौन स्पष्ट सामग्री के प्रसार पर लागू है. इसमें 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है.