आरक्षण

*76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा
रायपुर, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के बाद राजभवन 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक पर फैसला करने में देरी न करें। 76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत एवं ईडब्ल्यूएस वालों को 4 प्रतिशत आरक्षण, एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत और एससी वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक जनता के हित में पास किया था जो बीते 2 साल से अधिक समय से राजभवन में लंबित है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा को 76 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में अपना रुख साफ करना चाहिए। कि वो ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत और एसी वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण, एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है कि नहीं है। क्योंकि नगरी निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ियों की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एक भी पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु में सरकार ने राज भवन में लंबी सभी विधेयक को कानून का दर्जा दे दिया है। सरकार के द्वारा पारित विधयेक का लाभ आम जनता को अब मिलने लगेगा। क्या भाजपा की सरकार भी तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राजभवन में लंबित सभी विधयेक को कानूनी दर्जा देगी जिससे 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक लागू हो सके? या भाजपा एक बार और षड्यंत्र रचेगी जिस प्रकार से विधानसभा में 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक का समर्थन की थी और दूसरे रास्ते से विधेयक को राजभवन में रुकवाने का षड्यंत्र रची थी। भाजपा अपना रुख जल्द स्पष्ट करें प्रदेश की जनता 76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने का इंतजार कर रही है।