मदिरा की अवैध निकासी एवं विक्रय पर तीन डिस्टलरियों एवं चार आबकारी अधिकारियों को नोटिस

10 जुलाई तक नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने की हिदायत
रायपुर, देशी मदिरा प्रदायकर्ता डिस्टलरियों से अवैध रूप से आबकारी शुल्क एवं अन्य करों का भुगतान किए बिना वृहद मात्रा में अवैध मदिरा की निकासी तथा मदिरा का विक्रय जिलों में संचालित मदिरा दुकानों से होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तीन डिस्टलरियों तथा चार आबकारी अधिकारियों को आबकारी विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे तक अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियत समयावधि में जवाब प्राप्त न होने अथवा जवाब समाधान कारक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


इस शिकायत के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- छेरकाबांधा, जिला बिलासपुर, मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-धूमा, जिला मुंगेली और मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड, ग्राम खपरी, कुम्हारी, जिला दुर्ग को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि में अवैध मदिरा (नॉन ड्यूटी पेड मदिरा) के निकासी के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इस कारण बताओ नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि डिस्टलरियों द्वारा संचालित आसवनी से निर्धारित शुल्क/अन्य करों के भुगतान किए बिना बड़ी मात्रा में मदिरा का परेषण कूटरचित करके अवैध तरीके से निकासी कर अवैध लाभ प्राप्त किए जाने, आसवनी में पदस्थ आबकारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर असम्यक असर डालते हुए सहयोग प्राप्त करने की शिकायत मिली है। उक्त कृत्य अत्यंत गंभीर किस्म की अनियमितता है, जिससे राज्य के आबकारी राजस्व को बड़े पैमाने में आर्थिक क्षति पहुंची है एवं आसवनियों द्वारा अवैध धनोपार्जन किया गया तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन होकर दण्डनीय है।


इस शिकायत के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला- बिलासपुर, सहायक आयुक्त विकास कुमार गोस्वामी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा, जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान, कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला- रायपुर और जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह, सी.एस.एम.सी.एल. पार्ट-2, जिला- दुर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि प्राप्त शिकायत अनुसार आलोच्य अवधि वर्ष 2019-22 में इन अधिकारियों के प्रभार वाले जिले में देशी मदिरा प्रदायकर्ता आसवनियों से अवैध रूप से आबकारी शुल्क का भुगतान किए बिना वृहद मात्रा में अवैध मदिरा की निकासी की गई मदिरा का विक्रय जिलों में संचालित मदिरा दुकानों से होना प्रकाश में आया है। इसके लिए संबंधितों को बड़ी मात्रा में रिश्वत/अवैध पारितोषण प्रदान किए जाने की शिकायत मिली है। जिससे राज्य के शासकीय राजस्व को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि जिलों में संचालित मदिरा दुकानों से अवैध मदिरा का विक्रय होना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जो पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1) एवं (दो) के सर्वथा प्रतिकूल है। इन अधिकारियों को नोटिस का जवाब 10 जुलाई 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे तक प्रस्तुत नहीं करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम- 10 के तहत शास्ति अधिरोपित करने तथा नियत समयावधि में समाधान कारक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई है।

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