बांध से 41 लाख लीटर पानी बहाने पर 53 हजार जुर्माना;फूड इंस्पेक्टर से होगी रिकवरी
जगदलपुर, बस्तर के कांकेर जिले के परलकोट जलाशय में गिरे मोबाइल को निकालने जलाशय के वेस्ट वियर से बिना अनुमति के पानी निकालने पर निलंबित फूड इंस्पेक्टर को जल संसाधन विभाग उप संभाग कापसी ने रिकवरी के लिए आदेश जारी किया है। विभाग ने फूड इंस्पेक्टर को दस दिन के भीतर जुर्माना राशि सहित कुल 53 हजार 92 रूपये जमा करने का नोटिस थमाया है।
जल संसाधन विभाग उप संभाग कापसी ने भी जलाशय से बिना अनुमति पानी निकालने के लिए निलंबित फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को रिकवरी के लिए नोटिस थमाया है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिस में फूड इंस्पेक्टर को निजी स्वार्थ के लिए विभाग से अनुमति लिए बिना डीजल पंप लगाकर वेस्ट वियर से चार हजार एक सौ चार क्यूबिक मीटर पानी निकालने के लिए 10 रूपए 50 पैसे की दर से 43 हजार 92 रूपये पानी की राशि तथा 10 हजार रूपये जुर्माना राशि सहित 53 हजार 92 रूपये जमा करने आदेश जारी किया है। फूड इंस्पेक्टर को यह राशि दस दिन के भीतर कार्यालय में जमा करने कहा गया है। जल संसाधन विभाग उप संभाग कापसी द्वारा छ.ग. सिंचाई अधिनियम के तहत कार्रवाई किया है।
21 मई को परलकोट जलाशय में पिकनिक मनाने गए खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को मोबाइल जलाशय के वेस्ट वियर में गिर जाने के बाद मोबाइल निकालने बिना अनुमति के वेस्ट वेयर से लगातार चार दिनों तक 30 एचपी पंप लगाकर 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया था। मामला सामने आते ही कांकेर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए फूड इंस्पेक्टर को निलंबित करते हुए जल संसाधन विभाग के एसडीओ आर एल धीवर पर भी कार्रवाई करने शासन से अनुशंसा की है।
एसडीओ आरएल धीवर ने नोटिस का दिया जवाब
एसडीओ आरएल धीवर पर आरोप था कि उन्होंने खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को जलाशय से पानी निकालने की मौखिक अनुमति दी थी। इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर एसडीओ से जवाब मांगा गया था। जिसका 27 मई को एसडीओ ने जवाब दिया। नोटिस पर एसडीओ आरएल धीवर ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि उनके द्वारा घटना की कोई जानकारी नहीं थी। जलाशय से पानी निकालने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दिया है। जलाशय से पानी निकालने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी निकलना बंद करवाया।