सार्वजनिक अवकाश और माह के चौथे शनिवार को नहीं होगा नाम निर्देशन

0 नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों की होगी अनुमति रायपुर , रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023  के लिए सातों विधानसभाओं की नाम निर्देशन प्रक्रियां 21 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो जाएगी।  आज रेडक्रास सभाकक्ष में नाम निर्देशन संबंधी, प्रशिक्षण में सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जरूरी प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन के लिए जरूरी सारी व्यवस्थांए 20 तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी चरण में रायपुर जिले की सात विधानसभाओं में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनो और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नही होगा। इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नही होगी। जिले में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन हेतु प्रारुप-2 ख तथा प्रारुप 26 शपथ पत्र प्रदान किया जाना है।

  रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर टेªनर ने बताया कि नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी एवं अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र  की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक व समय लिखें और आरओ, एआरओ विधानसभा संख्या तथा विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन कर सकेगा।

मास्टर ट्रेनर  ने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ स्वयं की 2’2.5 से.मी. आकार की नवीनतम टिकट साइज फोटो जमा करनी होगी, चेहरा स्पष्ट एवं सामने का व्यू हो तथा गहरे रंग का चश्मा न हो। ब्लेक एण्ड व्हाईट या कलर, आंखे खुली, चेहरे पर सामान्य भाव, बैकग्राउण्ड सफेद तथा ऑफ व्हाइट, सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। फोटो की दूसरी तरफ अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, यह फोटो बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होगी। साथ ही निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र भरेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के कम से कम एक दिन पूर्व नया बैंक खाता खोलना होगा एवं पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसका नंबर नाम निर्देशन भरते समय देना होगा। प्रशिक्षण में संवीक्षा, नाम वापसी एव ंप्रतीक आबंटन की बारे में भी जानकारी दी गई। 31 अक्टूबर 2023 को अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। साथ ही संवीक्षा प्रक्रिया की पूरी विडियोग्राफी भी की जाएगी।

  रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि 02 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते है। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है। प्रशिक्षण मे रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन दस्तावेजीकरण सहित निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों को दी गई।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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