कृषि

किसान अब 16 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ले सकते हैं लाभ

रायपुर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान अपने खरीफ फसल का बीमा 16 अगस्त 2023 तक करा सकते हैं। शासन द्वारा किसानों के लिए अपनी फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित, तुअर (अरहर), सोयाबीन, रागी, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी एवं मक्का का बीमा करा सकते हैं। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो। योजना अंतर्गत ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन न करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023-2025 तक जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन निविदा के आधार पर हुआ हैं। किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। फसलवार एवं ग्राम स्तर पर धान सिंचित 1160 रूपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित 880 रूपए प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन 960 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का 800 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि तथा फसलवार एवं राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर तुअर (अरहर) 700 रूपए प्रति हेक्टेयर, रागी 220 रूपए प्रति हेक्टेयर, उड़द एवं मूंग 420 रूपए प्रति हेक्टेयर, मूंगफली 800 रूपए प्रति हेक्टेयर, कोदो 300 रूपए प्रति हेक्टेयर, कुटकी 320 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी दावों को प्रावधानानुसार निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि वापस किया जाएगा। किसान निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए किसान अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप के माध्यम से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

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