कानून व्यवस्था

HIGH COURT;बेरोजगार पति को पत्नी देगी 10 हजार रुपये का गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिया आदेश

मुंबई,एजेंसी,  जब भी किसी पति-पत्नी के बीच तलाक की नौबत आती है और मामला कोर्ट तक पहुंचता है तब आमतौर पर यही देखा जाता है कि कोर्ट पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाती है। ऐसे मामले में कोर्ट पति को ही आदेश देती है कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे।

मगर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे हटकर फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले में पति नहीं बल्कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक पत्नी को अपने बेरोजगार पति को ₹10,000 महीने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। 

यह फैसला उस पारंपरिक कानूनी धारणा को चुनौती देता है, जहां आम तौर पर पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जाता है।

इस मामले को लेकर साल 2020 में हुई थी सुनवाई

उच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका के जवाब में था। इस मामले में पत्नी को अपने बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने का शुरुआती आदेश 13 मार्च, 2020 को कल्याण की एक अदालत ने जारी किया था। इस निर्देश को चुनौती देते हुए पत्नी ने गुजारा भत्ता देने में असमर्थता का तर्क देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button