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PAN; 31 मई से पहले आधार से लिंक कर लें PAN नंबर, वरना दोगुना लग सकता है TDS चार्ज

 इंदौर, अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम जल्द से जल्द करा लें क्योंकि 31 मई के बाद टीडीएस टैक्स दोगुना चुकाना होगा। इस नुकसान से बचने के लिए पैन नंबर को आधार से जोड़ लेने में ही फायदा है। IT नियमों के मुताबिक, यदि पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से कटौती की जाएगी।

CBDT का सर्कुलर जारी

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें यह बात सामने आ रही है कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें ऐसे ट्रांसजेक्शन करते समय TDS/TCS की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय था।

ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए CBDT ने कहा है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर शिकायतकर्ता 31 मई या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर देता है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता पर कर कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

IT ने कहा कि यदि टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से TDS की कटौती की जाएगी।

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