कानून व्यवस्था

SC; हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 4 मामलों में गिरफ्तारी पर लगी रोक

 रायपुर, सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को बड़ी कानूनी राहत मिली है. कोर्ट ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज चार मामलों में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये चारों एफआईआर जून और जुलाई 2025 के दौरान दर्ज की गई थीं, जिनमें रोहित तोमर पर पीड़ितों को डराने-धमकाने और अधिक ब्याज वसूलने के आरोप लगे थे.

हालांकि यह राहत रोहित तोमर के लिए पूरी तरह सुरक्षित कवच नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ उन चार मामलों तक सीमित है, जिनमें अग्रिम जमानत की मांग की गई थी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रोहित तोमर पर दर्ज अन्य आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और जांच की कार्रवाई जारी रहेगी.

भाई पकड़ा गया, रोहित का सुराग नहीं

9 नवंबर को पुलिस ने रोहित के साथ फरार चल रहे भाई वीरेंद्र तोमर को MP से गिरफ्तार कर रायपुर जेल भेजा था, लेकिन पूछताछ में भी उसने रोहित के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया. पुलिस जांच में सामने आया कि रोहित लगातार ठिकाने बदल रहा है और कुछ स्थानीय सहयोगी उसकी मदद कर रहे हैं.

तोमर बंधुओं के खिलाफ 5 महीने में 8 नए केस सामने आए हैं. उन पर 16 से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज हैं. वहीं, मारपीट, धमकी, ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और सूदखोरी जैसे गंभीर आरोपों के 8 नए केस दर्ज हुए हैं. पुराने मामलों सहित दोनों भाइयों पर 16 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

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