कानून व्यवस्था

COURT; भाई के हत्यारे कौम्र कैद, कुल्हाडी से भाई का गला काटा था

महासमुंद, महासमुंद जिले के सरायपाली जिला एवं सत्र न्यायालय में भाई के हत्यारे को उम्र कैद की सजा दी गई है। करीब ढाई साल पहले दयासागर भोई ने अपने भाई की कुल्हाडी से काटकार हत्या कर दी थी।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय में आरोपी दयासागर भोई पिता तिलबच्छ भोई निवासी दादरडीपा पैकिन थाना सिंघोडा को धारा 302 भा. द.सं. हत्या के मामले में दोषी पाया गया। इस पर न्यायालय ने दयासागर भोई को आजीवन कारावास एवं 100 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उसके विरूद्ध दिनांक 09/07/2022 को ग्राम पैकिन में अपने भाई मृतक प्रेमसागर को गला एवं बाडी में कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने का आरोप था।

इस पर थाना सिंघोडा द्वारा अपराध क्रमांक 55/2022 पंजीबध्द करते हुए आरोपी दयासागर भोई को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र तत्कालीन निरीक्षक केशवराम कोशले द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरांत 12 अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध आरोप सिध्द पाते हुए दोष सिध्दी की गई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक सरायपाली जे.के. पटेल ने अभियोजन की कार्र्वाई की।



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