HC; महानदी में अवैध उत्खनन पर हाईकोर्ट सख्त…पाँच गुना ज्यादा एरिया में फरसी पत्थर का खनन - thepatrakar
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HC; महानदी में अवैध उत्खनन पर हाईकोर्ट सख्त…पाँच गुना ज्यादा एरिया में फरसी पत्थर का खनन

0 रायपुर जिले के आरंग के निसदा का मामला,मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस में शिकायत के बाद हुई जांच कार्रवाई

बिलासपुर, अवैध माइनिंग के बाद महानदी में पत्थर डालने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने रायपुर जिले के आरंग तहसील के ग्राम निस्दा में आवंटित लीज से अधिक क्षेत्र में फ्लैगस्टोन, फरसीस्टोन एवं लाइम स्टोन उत्खनन मामले में लीज होल्डरों को तय जगह से बाहर किसी भी प्रकार के गतिविधि नहीं करने एवं सेक्रेटरी माइंस और मिनरल्स रिसोर्स डिपार्टमेंट को पर्सनल एफिडेविट पेश कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

जांच रिपोर्ट में कलेक्टर ने बताया है कि, माइनिंग का काम मंजूर लीज़ एरिया से पाँच गुना ज्यादा एरिया में किया जा रहा था. रायपुर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर और गवर्नर सेक्रेटेरिएट से मिले लेटर से इन आरोपों की पुष्टि होती है. भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस में भी शिकायतें की गईं, जिसके बाद राज्य के अधिकारियों को एमएमडीआर एक्ट, 1957 के अनुसार मामले की जाँच करने के निर्देश दिए गए. महानदी नदी में माइनिग वेस्ट डालने की वजह से, लगभग 400 एकड़ खेती की जमीन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे फ़सल को नुकसान हुआ है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान हुआ है. यह भी कहा गया कि लीजहोल्डर्स की एनवायरनमेंटल मंजूरी पिछले तीन सालों से खत्म हो चुकी है. हाईकोर्ट ने लीज एरिया से बाहर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी रोकने के आदेश की कॉपी माइनिंग सचिव को तत्काल भेजने के निर्देश रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को दिये हैं.

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