FIRECRACKER; दुकान लगाने अस्थायी पटाखा लायसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन 28 सितम्बर तक

रायपुर, राज्य शासन द्वारा अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु समय सीमा निर्धारित किया गया है। विस्फोटक नियम 2008 का पालन किये जाने के शर्त पर ऐसे व्यक्ति जो दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी पटाखा दुकान लगाना चाहते है, वे अस्थायी पटाखा लायसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केन्द्रों एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से साईट मैप शहरी क्षेत्र हेतु नगर निगम आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित स्थल का प्रमाणित नक्शा, ग्रामीण क्षेत्र में दुकान हेतु तहसीलदार अथवा सरपंच एवं पटवारी के दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त नक्शा, आधार कार्ड, स्वच्छ पासपोर्ट साइज कलर फोटो, पेन कार्ड एवं अनय आवश्यक दस्तावेज सहित 10 सितम्बर से 28 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात आंनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगा।
दिवाली के त्योहार को देखते हुए जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीएआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर से एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनायी जाए।
पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 कि.ग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्नि नामक यंत्र होना चाहिए (इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है)। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त होना चाहिए।