CUSTOM; रायपुर में 3.89 करोड़ मूल्य की विदेशी सिगार और रोलिंग पेपर के साथ तस्करी कर लाई गई 40.86 लाख की विदेशी सिगरेट नष्ट

रायपुर, विदेशी मूल की सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात के खिलाफ एक अभियान में, भोपाल जोन में सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने 28 फरवरी को रायपुर, छत्तीसगढ़ में भट्टी में जलाकर विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट को नष्ट कर दिया। इन सिगरेट के साथ ही भारत में तस्करी करके लाए गए 2000 विदेशी मूल के सिगार और 557 विदेशी मूल के रोलिंग पेपर के बक्सों को भी नष्ट कर दिया गया। नष्ट की गई सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग रु. 3.89 करोड़ रूपए है।  इन्हें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था।

जब्त सिगरेट, सिगार “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008” (संशोधित) के तहत निर्धारित प्रावधानों/शर्तों के अनुरूप भी नहीं थे। जब्त की गई सिगरेट, सिगार और रोलिंग पेपर वैधानिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए वैधानिक मेट्रोलॉजी (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुरूप भी नहीं थे।

जब्त की गई विदेशी मूल की सिगरेट, सिगार और पेरिस, गुडांग गरम, डनहिल आदि सहित विभिन्न ब्रांडों के रोलिंग पेपर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मिथ्या घोषणा का सहारा लेकर भारत में तस्करी कर लाए गए थे।इस मिथक के कारण है कि ये विदेशी मूल की सिगरेट बेहतर होती हैं, विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं के बीच इन विदेशी मूल की सिगरेटों की अधिक मांग है। उपभोक्ता के लिए इन तस्करी वाली सिगरेटों की कीमत कम होती है, क्योंकि ये उत्पाद आमतौर पर सीमा शुल्क और जीएसटी का भुगतान किए बगैर हमारे देश में तस्करी कर लाए जाते हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की तस्करी इन उत्पादों पर आरोपित शुल्क और तंबाकू से संबंधित उत्पादों के आयात/बिक्री से संबंधित नियमों के अनुपालन से बचने के लिए की जाती है, तस्करी सिंडिकेट अक्सर कवर कार्गो की आड़ में या कुछ अन्य वस्तुओं के रूप में माल की घोषणा गलत तरीके से करके ऐसी वस्तुओं की तस्करी करते हैं।

चूंकि, अवैध रूप से तस्करी कर लाते समय सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद वैधानिक दिशानिर्देशों और चेतावनियों का अनुपालन नहीं किया जाता है, इसलिए जब्त किए गए इस माल की उक्त संख्या को केंद्रीय माल और सेवा कर, रायपुर के अधिकारियों की सहायता से एवं स्वतंत्र गवाहों, सीमा शुल्क आईसीडी, रायपुर के अधिकारियों और डीआरआई अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नष्ट कर दिया गया। ।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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