बलौदाबाजार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा वाहन कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिबादी के वाहन को उसकी पूर्ण संतुष्टी के साथ निःशुल्क सुधारकर दिये जाने, वाहन सुधारकर नहीं दिये जाने की स्थिति में वाहन के आईडीव्ही मूल्य प्रदाय किये जाने एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 15000 तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लच्छनपुर निवासी लक्ष्मीनारायण गायकवाड़ ने विरोधी पक्षकार क्र. 1 बेनाली मोटर लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित बेनाली मोटरसायकिल विरोधी पक्षकार क्र. 2 देवांस बाईक वर्ड, चंगोरभाठा रायपुर से खरीदा था। तकनीकी खराबी आने से उक्त वाहन का इंजन खराब हो गया जिसे विरोधी पक्षकारगण के निर्देशों पर रायपुर एवं बिलासपुर में कंपनी के शोरूम व सर्विसिंग सेंटर में बनाने का काफी प्रयास किया गया परन्तु वाहन में पूर्णतः सुधार नहीं हुआ सामान्य सर्विसिंग कर वाहन उपभोक्ता को प्रदाय कर आश्वासन दिया गया कि यदि कोई खराबी भविष्य में आती है तो उपभोक्ता के गृह ग्राम में आकर उत्तका निराकरण नि:शुल्क किया जाएगा। कुछ दिवस उपरांत वाहन में पुनः खराबी आयी जिसकी सूचना एवं शिकायत विरोधी पक्षकारगण को किया गया वाहन वारंटी अवधि में था, परन्तु विरोधी पक्षकारगण द्वारा वाहन सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई, न ही उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि परिवादी का वाहन वारंटी अवधि में था। विरोधी पक्षकारगण के द्वारा वारंटी अवधि में होने के उपरांत भी मरम्मत कर उन दोषों को दूर नहीं किया जा सका जो कि विरोधी पक्षकारगण के व्यावसायिक कदाचरण एवं सेवा में उपेक्षा को दर्शाती है। विरोधी पक्षकारगण को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 30 दिवस के भीतर उक्त वाहन को परिवादी की पूर्ण संतुष्टी के साथ नि:शुल्क सुधारकर दिये जाने तथा वाहन सुधारकर नहीं दिये जाने की स्थिति में वाहन के आईडीव्ही मूल्य 45 दिवस के भीतर किये जाने एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 15000 तथा बाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया है।







