जिला प्रशासन

DELIMITATION;शहरी सत्ता के लिए चुनाव के वास्ते निगम के परिसीमन का प्रस्ताव महीने भर में शासन को भेजा जाएगा

रायपुर, नगर निगम मुख्यालय डाटा सेंटर में निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने विडियो कांफ्रेंसिंग में अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों को अच्छी तरह निर्वहन करने के निर्देश दिये। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अधिकारियों द्वारा राज्य की नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 के लिये वार्डो के परिसीमन हेतु नगरीय निकाय अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आनलाईन प्रशिक्षण दिया गया। 

प्रशिक्षण में नगरीय निकाय अधिकारियों को जानकारी दी गई कि विगत 18 जून को वार्डो के परिसीमन हेतु राजस्व अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करने की कार्यवाही की गई। 24 जून से 8 जुलाई 2024 तक नगर पालिक / नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 6 के तहत सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 9 जुलाई से 15 जुलाई तक नगर पालिक / नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 7 के तहत वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी निर्धारित प्रपत्र में प्रारंभिक प्रकाषन का आपत्ति / सुझाव को आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 18 जुलाई 2024 को नगर पालिक / नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 8 के तहत जिला कलेक्टर के द्वारा नियत अवधि में नागरिकों से प्राप्त आपत्ति / सुझाव एवं उन पर अपना अभिमत सहित सम्पूर्ण प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

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