बलौदाबाजार, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अकलतरा परिसर कक्ष क्रमांक 120 में छापेमारी कर 11 केवी विद्युत लाईन में हुकिंग कर विद्युत करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों के शिकार की कोशिश को नाकाम किया गया। वन विभाग की एंटी पॉचिंग टीम ने मौक़े से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकारी अक्सर खेतों या जंगलों के किनारे, जहाँ जानवरों का आवागमन अधिक होता है, वहां नंगे तार फैला देते हैं। इस तरह के अवैध शिकार से न केवल छोटे जानवर बल्कि जंगली सूअर, हिरण, सांभर ही नहीं बल्कि बाघ जैसे बड़े और दुर्लभ जीव भी जान गंवा रहे हैं।
वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर के निर्देश पर मुखबीर की सूचना के आधार पर 24 मार्च 2026 की रात्रि वन विभाग की एंटी पॉचिंग टीम के द्वारा अकलतरा परिसर (कक्ष क्रमांक 120) में छापेमारी की गई। इस दौरान ग्राम अकलतरा निवासी दयाराम एवं छबिलाल को पकड़ा गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों द्वारा 11 केवी लाइन से हुकिंग कर करंट तार बिछाकर वन्यजीव के शिकार की तैयारी की गई थी। मौके से कत्तल, छूरी एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई। मामले में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

बिजली करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों का शिकार करना एक गंभीर और अवैध गतिविधि है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। शिकारी अक्सर जंगली सूअर, हिरण, सांभर और बाघ जैसे जानवरों को निशाना बनाने के लिए जंगलों में 11 केवी की बिजली लाइनों से सीधे तार जोड़कर जाल बिछाते हैं।







