कानून व्यवस्था

CRIME; कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख की धोखाधड़ी में गए जेल

22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश

बिलासपुर, केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने पेशी के बाद बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बालेश्वर साहू का जिला अस्पताल मे डाक्टरी मुलाहिजा (मेडिकल) कराकर जेल में भेज दिया है. बालेश्वर साहू जैजैपुर विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं.

जांजगीर चांपा जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह शाखा से जुड़ा बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा की शिकायत पर चांपा पुलिस ने सेवा सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक बालेश्वर साहू एवं वर्तमान विधायक जैजैपुर और समिति के विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

चांपा थाना प्रभारी जेपी गुप्ता ने बताया कि जिला सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह में वर्ष 2015 से 2020 के बीच जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू संस्था प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा को 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन लेने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक चांपा में राजकुमार शर्मा का खाता खुलवाया और उससे ब्लैंक चेक लेकर लगभग 24 लाख रुपये अपने व पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर लिए।

इतना ही नहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने राजकुमार शर्मा, उनकी मां जयंतीन शर्मा और पत्नी नीता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की निकासी भी कर ली। इस तरह धोखाधड़ी कर आरोपितों ने अवैध रूप से लाभ अर्जित किया। मामले में थाना चांपा पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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