कानून व्यवस्था

HC; विधायक देवेंद्र यादव ने नहीं दिया शपथ पत्र, हाईकोर्ट नाराज

कोर्ट

बिलासपुर,विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव को हाईकोर्ट में दी गयी चुनौती पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर नाराजगी जतायी कि अब तक देवेंद्र यादव की तरफ से शपथ पत्र क्यों दायर नहीं किया गया है। मामले में कोर्ट ने देवेंद्र यादव को आखिरी मौका दिया है। अगर देवेंद्र यादव की तरफ से शपथ पत्र को दायर नहीं किया गया, कोर्ट अगली सुनवाई में सख्त रुख अपना सकता है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

इससे पहले आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में देवेन्द्र यादव विरुद्ध प्रेमप्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष से कहा आपने अभी तक शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपको बहुत मौके कोर्ट द्वारा दिए जा चुके है , यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है यदि आपने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो केस आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने पिछले 6 सुनवाई की तरह अपने पक्षकार से जेल मुलाकात से किया इंकार तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने जेल में जाकर प्रतिवादी के अधिवक्ता की देवेंद्र यादव से 8 बार मिलने की तारीखें गिनाई , झूठ पकड़ाने से कोर्ट ने फटकार लगायी। देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कहा मेरी विधायकी रद होती है तो मेरे साथ पूरे क्षेत्र की जनता उपचुनाव से परेशान होगी, न्यायलय ने कहा आप 10 दिनों के अंदर जवाब पेश करें।

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