SUSPEND; कर्तव्य में लापरवाही पर संकुल समन्वयक एवं प्रभारी प्रधान पाठक निलंबित

बिलासपुर, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने गंभीर अनियमितताओं के कारण शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी में पदस्थ डीलेश्वर प्रसाद कंगण, संकुल समन्वयक एवं प्रभारी प्रधान पाठक शिक्षक एल.बी. ललित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में यह सामने आया कि श्री कंगण द्वारा सत्र 2025-26 में किसी भी कक्षा का अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा था और डेली डायरी का नियमित संधारण भी नहीं किया गया। विद्यार्थियों से पूछताछ में भी यह पुष्टि हुई कि वे कक्षाओं में पढ़ाई नहीं कराते थे। इसके अतिरिक्त, संकुल समन्वयक के दायित्वों की उपेक्षा करते हुए उन्होंने निर्धारित विद्यालयों का नियमित अवलोकन नहीं किया तथा 25 अगस्त 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर कछार समय से पूर्व बंद पाए जाने की सूचना भी उच्च अधिकारियों को नहीं दी।
इन गंभीर लापरवाहियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री कंगण को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
प्रभारी प्रधान पाठक पर भी कार्यवाही
कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी, विकासखंड बिल्हा के प्रभारी प्रधान पाठक एवं शिक्षक ललित कुमार देवांगन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि सत्र 2025-26 की समय सारणी में संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कंगण, शिक्षक एल.बी. को किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य हेतु आबंटन नहीं किया गया था। साथ ही, उनके विद्यालय में नियमित उपस्थित न रहने एवं डेली डायरी नियमित रूप से न लिखने की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि श्री देवांगन ने इस अनियमितता में सहयोग किया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।
इस पर संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत ललित कुमार देवांगन की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।