MAHTARI VANDAN; महतारी वंदन योजना के लिए साय सरकार ने तय किए नियम और शर्तें, मार्च में मिलेगी पहली किश्त, इस दिन से शुरू होगा आवेदन
0 पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम होगा भुगतान0 आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया होगी निःशुल्ka
रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना एक मार्च से लागू हो जाएगी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके खाते में भेजे जाएंगे। पहली किस्त अंतराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को मिलेगी। इसके पहले पांच से 20 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ‘मोदी की गारंटी’ का संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी कर महतारी वंदन योजना शुरू करने का वादा किया था।
ये दस्तावेज जरूरी
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ये महिलाएं होंगी पात्र
राज्य की स्थानीय निवासी विवाहित महिला पात्र होंगी।
1 जनवरी 2024 महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना की पात्र होंगी।
पेंशन वाली महिलाएं भी पात्र
सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने की स्थिति में बाकी अंतर की राशि मिलेगी।
ऐसे चलेगी आवेदन की प्रक्रिया
04 फरवरी को पोर्टल www.mahtarivandan.cgstate.gov.in होगा लांच।
05 से 20 फरवरी 2024 तक आनलाइन-आफलाइन कर सकेंगे आवेदन।
21 फरवरी को अनंतिम सूची जारी करने की तिथि।
26 से 29 फरवरी तक आपत्ति निराकरण की अवधि।
01 मार्च 2024 को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन।
05 मार्च 2024 को जारी होगा स्वीकृति पत्र
08 मार्च 2024 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा भुगतान
ये होंगी आपात्र
परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता होने पर, परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी हो। कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक और जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वह भी अपात्र होंगी।