NCSK; स्वीपरों की मौत मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश,राजधानी के अन्य अस्पतालों की जांच शीघ्र करें

0 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने ली बैठक, सफाईकर्मियों के आईडी कार्ड बनाने, हेल्थ कैम्प लगाने, पीड़ित के परिजनों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास देने के निर्देश, हॉस्पिटल प्रबंधन पीड़ितों को दी जाने वाली राहत की जानकारी आयोग को लिखित में प्रदान करें

रायपुर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में बैठक ली। श्री गिल ने संबोधित करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्रथमिकता होनी चाहिए। उनके कल्याण के लिए भारत सरकार और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी एवं न्याय मिलेगा और घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री गिल ने नगर निगम रायपुर को निर्देशित किया कि शहर के अन्य अस्पताल सहित सभी संस्थानों में सीवेज का एनओसी लिया जाए।

उन्होंने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में  प्रत्यक्षदर्शी, परिजन, हॉस्पिटल प्रबंधन एवं प्रशासन से जानकारी ली और कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मैनुअल स्कैवेजिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ऐसा कराए जाने पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी संस्था में सीवेज सफाई कराई जानी है तो नगर निगम प्रशासन को सूचित करें और सुरक्षा के सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं

 श्री गिल ने कहा न्यूनतम वेतन से कम किसी भी सफाईकर्मी को मजदूरी राशि प्रदान नहीं की जानी चाहिए, इसे कड़ाई से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि जागरूकता कैंप का आयोजन किया जाए और सफाईकर्मियों को सुरक्षा के मानकों के प्रति जागरूक किया जाए। पर्याप्त संख्या में पीपीई किट हो एवं जिला और सब डिवीजन स्तर पर सतर्कता समिति की बैठक की जाए। समय समय पर सफाईकर्मियों  के स्वाथ्य की जांच की जाए और हर 6 महीने में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करें यदि कोई अनफिट या बीमार हो तो उनके स्थान पर संबंधित की सहमति लेकर परिजनों में से किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए। सभी सफाईकर्मियों का परिचय पत्र अनिवार्य रूप से बनाया जाए और ब्लड ग्रुप अंकित किया जाए।

एफआईआर में एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों को शामिल करें

उन्होंने परिजनों से बातचीत की और जिनके पास मकान नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान देने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को एफआईआर में एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों को शामिल करने के लिए कहा। श्री गिल ने कहा कि रामकृष्ण अस्पताल प्रबंधन ने जो मुआवजे देने सहित राहत का आश्वासन दिया है उसे लिखित में आयोग एवं प्रशासन का प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में रात में इस प्रकार के सफाई कार्य न हों, हॉस्पिटल में गैस निकलने के लिए इंतजाम किया जाए। श्री गिल ने नगर निगम रायपुर को निर्देशित किया कि शहर के अन्य अस्पताल सहित सभी संस्थानों में सीवेज का एनओसी लिया जाए।

नगर निगम क्षेत्र के सभी संस्थाओं को एमएस एक्ट का पालन कराया जाएगा

नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी संस्थाओं को एमएस एक्ट का पालन कराया जाएगा इसके लिए हेल्थ ऑफिसर को नोडल अधिकारी बना जिम्मेदारी दी जाएगी। निगम द्वारा सभी सफाई कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, इसे जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर एसीपी सिटी अमित तुकाराम काम्बले, पुलिस उपायुक्त रायपुर पश्चिम संदीप पटेल आईपीएस, एडीएम उमाशंकर बंदे, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम राहुल देव शर्मा, सहायक पुलिस उपायुक्त देवांश सिंह राठौर, निगम उपायुक्त विनोद पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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