EC; 345 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की तैयारी,नोटिस जारी ,2800 से ज्यादा आरयूपीपी

0 छत्तीसगढ की 9 पर्टियों को भी नोटिस

नईदिल्ली, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को लिस्ट से बाहर करने के लिए कदम उठाए हैं. ये वो दल हैं जिन्होंने पिछले छह सालों से चुनाव नहीं लड़ा है और जिनके कार्यालयों का भी कोई अता-पता नहीं है. सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत यह मौलिक अधिकार है कि वे पार्टी या दल बना सकते हैं. राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संघ या निकाय होते हैं, जिनका गठन नागरिकों द्वारा किया जा सकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम) की धारा 29A, चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करती है. रजिस्ट्रेशन चाहने वाला कोई भी राजनीतिक दल अपने गठन के 30 दिनों के भीतर अपने मेमोरेंडम/संविधान की एक प्रति प्रस्तुत करेगा. 

ऐसे दस्तावेज में एक प्रावधान होना चाहिए कि दल भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा. इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति भी निष्ठा होनी चाहिए और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए. चुनाव आयोग राजनीतिक दल के मेमोरेंडम/संविधान की समीक्षा यह सत्यापित करने के लिए करता है कि इसमें आंतरिक लोकतंत्र के प्रावधान हैं जैसे कि इसके पदाधिकारियों के लिए निश्चित समय पर चुनाव. चुनाव आयोग उसके बाद उन्हें एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) के रूप में रजिस्टर्ड करता है.

छत्तीसगढ़ के जिन दलों को नोटिस भेजा गया है उनमें छत्तीसगढ़ एकता पार्टी पता: 182/2, वार्ड नंबर 08, बड़े पदरमुड़ा रोड, जमगहन, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पता: पोस्ट ऑफिस दल्ली राजहरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी पता: रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी
पता: बजरंग नगर, तात्यापारा वार्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी पता: A-12, फ्लैश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट रविग्राम, रायपुर, पृथक बस्तर राज्य पार्टी पता: 8, सीनियर H.I.G., सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी
पता: प्लॉट नंबर 4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला दुर्ग, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी पता: गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर एवं राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच पता: प्लॉट नंबर 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग आदि शामिल है.

    गौरतलब है कि भारत में राजनीतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्य/पंजीकृत अप्रमाणित) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रावधान के तहत, कोई भी संघ एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर कर छूट जैसी कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त करता है।

    आरयूपीपी को मिलते हैं ये लाभ
    आरयूपीपी को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं – (a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत प्राप्त दान के लिए टैक्स छूट, (b) लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए एक चुनाव चिह्न और (c) चुनाव अभियानों के दौरान 20 स्टार प्रचारक. गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उन व्यक्तिगत दाताओं का विवरण बनाए रखना आवश्यक है जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का दान दिया है. इन विवरणों को हर साल चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना होता है. RP अधिनियम की धारा 29C के अनुसार इन विवरणों को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप आयकर छूट समाप्त हो जाएगी. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आरयूपीपी को 2000 रुपये से अधिक का दान केवल चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकार करना होता है.

    क्या है असल मामला
    भारतीय निर्वाचन आयोग की मई 2025 तक की अधिसूचना के अनुसार भारत में 2,800 से ज्यादा आरयूपीपी हैं. हालांकि, इनमें से केवल 750 के करीब ने 2024 का आम चुनाव लड़ा. इसी कारण बाकी आरयूपीपी को ‘लेटर पैड पार्टियां’ कहा जाने लगा है. प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल को तब तक डि-लिस्ट (सूची से हटाने) करने की शक्तियां नहीं देता है. जब तक कि वह चुनाव लड़ने में विफल रहता है, आंतरिक-दलीय चुनाव नहीं कराता है या आवश्यक रिटर्न दाखिल नहीं करता है. 

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