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0 किताब, यूनिफार्म व स्टेशनरी खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करने का दुष्परिणाम

नईदिल्ली, ग्रेटर नोएडा में फीस वृद्धि की जानकारी न देने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने 66 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं तीन स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस लेने पर कारण बताने का निर्देश जारी कर अभिभावकों को अतिरिक्त फीस लौटाने का आदेश दिया। साथ ही सभी स्कूलों को सख्त चेतावनी की यदि किताब, यूनिफार्म व स्टेशनरी खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों को तत्काल फीस वापस करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने यह आदेश दिए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति ने जिलाधिकारी को बताया कि जनपद के कुल 144 विद्यालयों द्वारा इस वर्ष की गई फीस वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इन तीन स्कूलों को मिला नोटिस

इसमें तीन विद्यालय अमर पब्लिक स्कूल सेक्टर-37 नोएडा, पारस पब्लिक स्कूल मिल्क लच्छी व संत किशोरी विद्या मंदिर सेक्टर-158 नोएडा द्वारा फीस में जायज वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) समेत पांच प्रतिशत से अतिरिक्त फीस की वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने समिति को निर्देश दिए कि तीनों विद्यालयों के संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा जाए कि उनके द्वारा जायज फीस से अतिरिक्त क्यों ली गई।

अतिरिक्त फीस छात्रों को वापस कराई जाए

जिलाधिकारी ने कहा कि समिति द्वारा तत्काल अतिरिक्त फीस विद्यालय से छात्रों को वापस कराई जाए। शेष 66 विद्यालयों जिनके द्वारा इस वर्ष फीस वृद्धि का कोई विवरण समिति को नहीं दिया गया, उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 की धाराओं के प्रविधानों के तहत लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा जाए।

60 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड करें शुल्क वृद्धि की जानकारी

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि अधिनियम के तहत कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय शुल्क वृद्धि सीपीआई समेत पांच प्रतिशत से अधिक नहीं कर सकता। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद के समस्त विद्यालय के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के सापेक्ष वर्ष 2025-26 में कितनी वेतन वृद्धि की गई है, इसका विवरण एक सप्ताह में कार्यालय सचिव समिति के सामने प्रस्तुत करें और जो भी शुल्क वृद्धि की जाए उसको 60 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड करें। इसकी सूचना कार्यालय सचिव समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराए।

पांच वर्ष के पूर्व ड्रेस में परिवर्तन करने पर होगी विद्यालय पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि अधिनियम के अनुसार यदि किसी विद्यालय द्वारा पांच वर्ष के पूर्व ड्रेस में परिवर्तन किया जाता है, तो जांच कराकर कार्रवाई की जाए। साथ ही निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर निरीक्षण कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विद्यालय द्वारा जूते, मोजे ड्रेस आदि के लिए अभिभावकों को खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि ऐसी शिकायत मिले तो अधिकारियों द्वारा विद्यालय की जांच कर दोषी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें।

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