SUSPEND; नशे में विद्यालय आने वाले प्रधान पाठक चैतराम एवं छेडछाड करने वाले व्याख्याता विजय कुमार निलंबित

अंबिकापुर, सरगुजा के जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिरसोंठ के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक चैतराम यादव को अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं विद्यालय में शराब सेवन की शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास के ग्राम तिरसोंठ भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रधान पाठक के विरुद्ध गंभीर शिकायतें की गई थीं, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने निलंबन की अनुशंसा की थी। इसके बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि श्री यादव ने बिना पूर्व सूचना के 16 जून से 23 जून तथा 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति दर्ज की।
इसके अतिरिक्त शैक्षिक समन्वयक रघुनाथपुर, ग्राम पंचायत तिरसोंठ के सरपंच एवं शाला विकास समिति अध्यक्ष द्वारा 8 जुलाई को तैयार किए गए पंचनामा में उल्लेख किया गया कि यादव शराब सेवन कर विद्यालय आते हैं। यह कृत्य प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है और शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अपराध दर्ज होने पर व्याख्याता को कलेक्टर ने किया निलंबित
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही की कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने थाने में अपराध दर्ज होने पर व्याख्याता विजय कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वंशीताल विकासखण्ड मरवाही में पदस्थ व्याख्याता विजय कुमार राय के विरूद्ध थाना मरवाही में पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने के फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। व्याख्याता के उक्त कृत्य से जिले एवं विभाग की छवि धूमिल हुई है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।