GST RATES; क्या सस्ता और क्या महंगा? मोदी ने पूरा किया वादा, देशवासियों को मिला दिवाली गिफ्ट

नईदिल्ली, जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को आठ साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी में अब केवल दो स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। 12% और 18% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे। 

ऑटो शेयरों में काफी तेजी

ऑटो स्टॉक्स में आज काफी तेजी दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटो और आयशर मोटर्स में 8% तेजी आई है। जीएसटी काउंसिल ने ऑटो सेक्टर के सभी प्रमुख सेगमेंट्स पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी है।

मोटरसाइकिल होंगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने 350 सीसी क्षमता तक की मोटरसाइकिल पर जीएसटी में कटौती की है। पहले इन पर 28 फीसदी टैक्स लगता था जिसे अब घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

मोबाइल फोन सस्ते होंगे या महंगे?

मोबाइल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर 18% जीएसटी को बरकरार रखा गया है। इंडस्ट्री लंबे समय से इस पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने की मांग कर रही थी लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसे नहीं माना।

साबुन, शैम्पू, आइसक्रीम से लेकर शेविंग क्रीम पर जीएसटी घटा

आइसक्रीम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। लंबे समय से इंडस्ट्री इसकी डिमांड कर रही थी। इसी तरह हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट बार सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

होटल रूम पर जीएसटी में कमी

7500 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। पहले इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे बजट और मिड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट का रेवेन्यू 7 से 10 फीसदी बढ़ने का अनुमान है।

खाने-पीने की चीजों से लेकर छोटी कारें, मोटरसाइकिल और स्कूटर सस्ते

जीएसटी काउंसिल ने 8 साल पुरानी जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें स्लैब्स की संख्या घटा दी गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी की दर कम कर दी गई हैं। नई व्यवस्था नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होंगी।

जीएसटी सुधारों को शेयर बाजार का सलाम

जीएसटी सुधारों से शेयर बाजार में गजब की तेजी दिख रही है। बीएसई सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 500 अंक से अधिक की तेजी आई है। सुबह 9.20 बजे सेंसेक्स 575.51 अंक यानी 0.71% तेजी के साथ 81,143.22 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 154.95 अंक यानी 0.63% की तेजी के साथ 24,870 अंक पर था।

ऑटो सेक्टर को क्या मिला?

छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटकर 18%
350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटकर 18%
बड़ी कारों पर जीएसटी 40%, कोई अतिरिक्त सेस नहीं
सभी तरह की कारों के पार्ट्स पर 18% जीएसटी
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% जीएसटी बरकरार

सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर कोई राहत नहीं

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, बिना बना हुआ तंबाकू और बीड़ी पर पहले की तरह ही ज्यादा GST और कंपनसेशन सेस लगता रहेगा। जब तक सेस से जुड़े लोन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इन पर टैक्स कम नहीं होगा। इसके अलावा, इन प्रोडक्ट की कीमत अब ट्रांजेक्शन वैल्यू की जगह रिटेल सेल प्राइस (RSP) पर तय की जाएगी। इससे नियमों का पालन और सख्ती से होगा।

किसानों को बड़ी राहत

खाद पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% हो गयाखाद पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% हो गया है। कुछ खास खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों, जैसे बीज और फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जान बचाने वाली दवाएं, हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट और कुछ मेडिकल डिवाइस पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% या जीरो हो गया है। कुछ खास बिजली के उपकरण जैसे एंट्री-लेवल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आइटम पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। जूते-चप्पल और कपड़ों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।

नमकीन,भुजिया और मिक्सचर पर राहत

नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने के लिए तैयार चीजें (भुने हुए चने को छोड़कर), जो पहले से पैक हैं और लेबल लगी हैं, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा। पानी, जिसमें नेचुरल या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर शामिल हैं, जिनमें चीनी या कोई मीठा करने वाला पदार्थ नहीं मिलाया गया है और न ही उन्हें फ्लेवर दिया गया है, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा।

ड्राई फ्रूट्स पर भी राहत

बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप और टॉफी-कैंडी जैसी मिठाई पर अब 5% टैक्स लगेगा। वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, एडिबल स्प्रेड, सॉसेज, मीट प्रिपरेशन, फिश प्रोडक्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट वाले पैक्ड फूड पर अब 5% टैक्स लगेगा।

खाने-पीने की चीजों पर राहत

UHT दूध अब टैक्स फ्री होगा। पहले इस पर 5% टैक्स लगता था। कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, पनीर और चीज पर अब 5% या कुछ मामलों में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक कि चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट पर भी टैक्स कम होगा। पहले इन पर 12-18% टैक्स लगता था, जो अब 5% होगा।

मोटरसाइकिल, स्कूटर और छोटी कारों को बड़ी राहत

1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। 350 सीसी तक मोटरसाइकिल, छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। एसी, डिशवॉशर और टीवी पर भी इसे 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

किचन पर क्या असर होगा?

बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। सभी तरह की रोटियों और पराठे पर टैक्स जीरो कर दिया गया है जो पहले 5 फीसदी था। ड्राई नट्स, मीट,जैम, फ्रूट जेली, टेंडर कोकोनट वॉटर, नमकीन, बिस्कुट, आइसक्रीम और पेस्ट्री पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

1.4 अरब लोगों को दिवाली गिफ्ट

जीएसटी काउंसिल ने लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जीएसटी स्ट्रक्चर में अब केवल दो स्लैब रह गए हैं। वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नए रेट नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे।

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