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LIQUOR SCAM; सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, इस दिन आएगा फैसला

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित IAS सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सौम्या चौरसिया ने ACB/ EOW के प्रोडक्शन वारंट को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. आज इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 13 जनवरी को निर्णय सुनाया जाएगा. सौम्या चौरसिया को ED ने 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जांच करते हुए ED की टीम ने 16 दिसंबर को पूर्व CM भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था. इस मामले में ACB-EOW भी जांच के लिए सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी कर सकती थी. ऐसे में पहले ही सौम्या चौरसिया ने कोर्ट का रुख अपनाते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी.8 जनवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमनात वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घाटोला मामले की जांच के दौरान ED ने पाया कि सौम्या चौरसिया को लगभग 115.5 करोड़ रुपए मिले हैं. इसके अलावा जांच के दौरान मिले डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयानों के रूप में इकट्ठा किए गए सबूतों में सामने आया है कि सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका थी. ऐसे में ED ने 16 दिसंबर को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला

आरोप है कि 2018 से 2023 के बीच जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और CM भूपेश बघेल थे तब प्रदेश में करीब 3200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ. इस घोटाले की चर्चा पूरे देश में है. आरोप है कि 11 आरोपी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों रुपए की जमीन और दौलत खरीदी है.

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