फसल बीमा की राशि का गबन; सहकारी बैंक के प्रभारी शाखा प्रबंधक समेत चार कर्मचारी बर्खास्त
अंबिकापुर, सरगुजा के सूरजपुर जिले के भैयाथान इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा की करोड़ों रुपए के राशि को बैंक प्रबंधन के मिली भगत से किसानों के खाते से फर्जी तरीके से आहरित कर लिया गया था जिसकी शिकायत किसान नेता सुनील साहू ने तत्कालीन कलेक्टर से की थी। शिकायत के बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित अन्य चार बैंक कर्मी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। तत्कालीन बैक प्रबंधन पर गबन प्रमाणित होने के कारण राशि जमा करने हेतु अंतिम अवसर बैंक के बोर्ड द्वारा दिया गया था लेकिन समयावधि गबन राशि जमा नहीं होने के कारण तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश कुशवाहा को सेवा मुक्ति का दण्ड देने का निर्णय बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।
ओड़गी व भैयाथान के किसानों के खाते में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में किसानों के खाते में आए प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि को भैयाथान सहकारी बैंक के कर्मियों द्वारा फर्जी तरीके से आहरण करने के संबंध में कलेक्टर जिला सूरजपुर द्वारा गठित जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में राशि 35.78 लाख रुपये के लिये चार कर्मचारियों को दोषी पाया गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश कुशवाहा, लिपिक सुबेदार सिंह, संस्था प्रबंधक राम कुमार सिंह एवं भृत्य सुनील यादव को बैंक द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध थाना झिलमिली में एफआइआर दर्ज कराया गया था। राशि 35.78 लाख रुपये हेतु अंतिम सुनवाई के लिए जगदीश कुशवाहा निलंबित सहायक लेखापाल को बीते 23 मार्च को पत्र जारी कर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था। बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निलंबित प्रबंधक को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया एवं इनके द्वारा राशि जमा करने हेतु एक माह का समय चाहा गया था परन्तु समयावधि में राशि जमा नही की गई व व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया था। बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी की बैठक के निर्णय अनुसार जगदीश कुशवाहा को जॉच प्रतिवेदन गबन प्रमाणित होने के कारण प्रस्तावित सेवा मुक्ति का दण्ड देने का निर्णय पारित किया गया साथ ही उपरोक्त निर्णय के परिपालन में जगदीश कुशवाहा निलंबित सहायक लेखापाल मुख्यालय शाखा सूरजपुर की सेवायें बीते सोमवार से समाप्त कर दी गई है। तथा गबन राशि वसूली करने हेतु पृथक से विधिक कार्यवाही की जावेगी। जिला सहकरी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील वर्मा ने कहा कि निलंबित प्रबंधक को बोर्ड द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं करने के कारण बर्खास्त कर दी गई है।