अमन सिंह देश छोड़कर नहीं जा सकते; मास्क से चेहरा ढंककर पहुंचे पूर्व प्रमुख सचिव, EOW ने पूछताछ के लिए बुलाया
रायपुर, मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह अपनी पत्नी के साथ ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे। रूटीन पूछताछ के बाद अमन सिंह को ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने जाने दिया। उनसे हर महीने की 4 तारीख को ईओडब्ल्यू कार्यालय में पेश होने कहा गया है। अमन सिंह अपनी मर्जी से कोर्ट को बिना बताए देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं । उनकी ज़मानत शर्तों में कोर्ट को जानकारी दिए जाने के बाद ही विदेश यात्रा करने की सख्त हिदायत दी गई है । जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रमुख सचिव का पासपोर्ट भी जमा करा लिया गया है। ईओडब्ल्यू की ओर से एक बार फिर पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया
मंगलवार को जब अमन सिंह ईओडब्ल्यू कार्यालय पेश होने पहुंचे तो उन्होंने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। कुछ देर हुई पूछताछ के बाद लौट गए। प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार के दौरान अमन सिंह प्रमुख सचिव रह चुके हैं।
हाईकोर्ट से जमानत पर हैं
ईओडब्ल्यू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के केस में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। करीब दस दिन पहले कोर्ट ने इस केस में फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि, सरकार उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी।
दर्ज है आय से अधिक संपत्ति का केस
सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ EOW ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है, जिसे रद्द करने के लिए अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने EOW को अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब दे दिया है। फिर भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसे रद्द की जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए ACB और EOW की ओर से दर्ज आपराधिक प्रकरण को निराधार मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया था।