कानून व्यवस्था

कान फोडू डीजे: छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने दायर की हस्तक्षेप याचिका

रायपुर/बिलासपुर , बिलासपुर में डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका में रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए डीजे के ध्वनि प्रदूषण के मामले में छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर की। आज स्वत: संज्ञान में ली गई जनहित याचिका की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की युगल पीठ ने शासन से हस्तक्षेप याचिका पर जवाब मांगा है।

क्या बताया गया है हस्तक्षेप याचिका में

याचिका में समिति ने पुलिस द्वारा गणेश विसर्जन के रूट का जारी किया गया नक्शा पेश करते हुए बताया कि यहां से कई डीजे रात भर निकलते रहे। लगभग 40 फोटो समिति ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये। समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने चर्चा में बताया कि लगभग 100 डीजे एक के पीछे एक वाहनों में रख कर 120 डेसीबल तक की आवाज निकलते हुए पुलिस द्वारा निर्धारित 8 किलोमीटर के मार्ग में सुबह तक जनता को परेशान करते रहे। 

मित्रा ने बताया कि जिन ट्रेलर ट्रक का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित रहता है, ऐसे कई 40-40 फुट लंबे ट्रेलर ट्रक में डीजे बजाते हुए शहर के बीच से निकाले गए। शंकर नगर चौक में आवासीय क्षेत्र में जहां 100-200 मीटर में अस्पताल है, एक ट्रेलर ट्रक में रात 10.30 बजे तक, दो घंटे तक डीजे बजाये गए।

समिति के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने चर्चा में बताया कि प्रशासन, चौक-चौराहा में लगे कैमरों के वीडियो फुटेज के आधार पर डीजे बजाने वालों पर कार्यवाही कर सकता है। पिछले वर्ष भी समिति ने कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर नगर निगम को आवेदन देकर मांग की थी कि वीडियो फुटेज देखकर के गणेश विसर्जन में वाहनों में रख कर डीजे बजाने वालों पर कार्यवाही की जाए तथा वीडियो फुटेज समिति को भी दिया जाए। परंतु ना तो वीडियो फुटेज देख कर कोई कार्यवाही की गई और ना ही समिति को दिया गया और बताया गया कि 30 दिन बाद डाटा नहीं रहता है। इस वर्ष भी समिति ने विसर्जन पूर्व के पहले से ही से मांग कर रखी है कि वीडियो फुटेज संभाल के रखा जाए तथा समिति को भी दिया जावे। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि समिति पर्यावरण के मुद्दों को लेकर रायपुर और पूरे प्रदेश की जनता के हित के लिए कटिबद्ध है। 

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