पहली बार इस तरह का जुर्माना; रेरा में पंजीयन के बिना थोक सब्जी मंडी बनाकर खरीदी-बिक्री, 25 हजार रुपए का दंड
रायपुर, छत्तीसगढ़ रेरा ने शहीद भगत सिंह थोक सब्जी मंडी रायपुरा पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। किसी मंडी पर पहली बार इस तरह का जुर्माना लगाया गया है। शास्त्री बाजार में सब्जी का कारोबार करने वालों को डूमरतराई थोक सब्जी बाजार में शिफ्ट किया गया था। लेकिन कई सब्जी वालों को वहां दुकानें नहीं मिल पाई थी। इस वजह से रायपुरा में शहीद भगत सिंह सब्जी मंडी बनाकर वहां दुकानदारों को दुकानें दी गई। इस मार्केट के लिए रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया। दुकानदारों को जैसा बताया गया वैसी सुविधाएं नहीं दी गई।
मंडी में दुकान लेने वाले संजय नगर के अब्दुल मलिक खान ने शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने बताया कि छोटे और मध्यम कारोबारियों को 18 से 20 लाख तक दुकानें देने का वादा किया गया था। दुकानदारों से 11 लाख जमीन खरीदने और 75 हजार बाउंड्रीवॉल के लिए गए। 11 लोगों ने रकम जमा कराई। मंडी में दुकानें बनाने का काम शुरू करने के साथ ही शास्त्री बाजार एवं फल थोक व्यापारी कल्याण संस्था बनाकर जमीन खरीदी गई।
उक्त समिति किसने बनाई और इसमें कौन सदस्य है इसकी जानकारी रेरा को नहीं दी गई। एक व्यक्ति ने खुद को संस्था का अध्यक्ष घोषित कर दिया। जमीन खरीदने पहले 11 लाख मांगे, लेकिन बाद में 13.50 लाख मांगे गए। फिर दुकान की कीमत 25 से 27 लाख रुपए कर दी। इसके बाद मंडी में 81 से 105 दुकानों की कीमत 44 लाख तक कर दी गई।
इस प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन भी नहीं कराया गया। शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापार कल्याण संघ ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने फैसला सुनाया कि मंडी के प्रोजेक्ट का पंजीयन रेरा में नहीं कराया गया है। बिना रेरा के पंजीयन के किसी भी प्रोजेक्ट में खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती। इस वजह से शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापारी कल्याण सोसायटी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।