रजिस्टर दुरुस्त नहीं,रीडर को फटकार,बाबू की रोकी गई वेतनवृद्धि; छुईखदान तहसील का औचक निरीक्षण
दुर्ग, संभागायुक्त दुर्ग संभाग महादेव कावरे द्वारा जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत छुईखदान तहसील का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने सभी शाखाओं में कर्मचारियों के नाम पट्टिका आवश्यक रूप से रखने के निर्देश दिए। रजिस्टर दुरुस्त नहीं पाए जाने पर रीडर को फटकारलगाई गई। बाबू की वेतनवृद्धि रोकी गई ।
*न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में लाए तेजी*
संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान न्यायालय में दांडिक प्रकरण ऑनलाइन में दर्ज नही पाए गए, जिस पर श्री कावरे ने दंडिक प्रकरण भी ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी सुश्री रेणुका रात्रे को दिए। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी में 66 प्रकरण लंबित पाए गए एवं न्यायालय तहसीलदार छुईखदान में 81 प्रकरण लंबित पाए गए जिनमें 02 वर्ष से अधिक लंबित 8 प्रकरण लंबित पाए गए। इसी प्रकार नायब तहसीलदार छुईखदान में 88 प्रकरण लंबित पाए गए जिनमें दो वर्ष से अधिक 6 प्रकरण लंबित पाए गए। श्री कावरे ने दो वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों में प्रत्येक सप्ताह सुनवाई करते हुए त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश संबंधित पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोक्षदा देवांगन तहसीलदार एवं प्रदीप कुमार तिवारी नायब तहसीलदार को दिए गए।
*पंजियों का करे नियमित अद्यतन*
श्री कावरे ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में संधारित होने वाली अर्थदंड पंजी, आदेशिका पंजी, अभिलेख कोष्ठ पंजी का संधारण नही पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारी श्री बीरेंद्र कुमार धनकर, रीडर को एक सप्ताह के भीतर पंजी संधरित करने के निर्देश दिए गए एवं 379 निर्णीत प्रकरणो को अभिलेख कोष्ठ में जमा करने के निर्देश दिए गए। न्यायालय तहसीलदार में 251 निर्णित प्रकरण एवं नायब तहसीलदार न्यायालय में 132 निर्णित प्रकरण रिकॉर्ड रूम में जमा किए जाने हेतु लंबित है जिसे शीघ्र रिकॉर्ड रूम में रखे जाने के निर्देश दिए गए। नायब नाजिर शाखा के निरीक्षण के दौरान सर्किल नोट बुक का संधारण नही पाया गया जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारी सज्जन देशमुख, सहायक ग्रेड 02 की वेतनवृद्धि रोके जाने की कार्यवाही की गई एवं पंजी के शीघ्र संधारण के निर्देश दिए गए। कैश बुक के अवलोकन के दौरान कैश बुक एवं पासबुक में राशि का अंतर पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को एक सप्ताह के भीतर राशि के मिलान के निर्देश दिए गए।