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अब अधिक दाम पर पानी बाटल व कोल्ड ड्रिंक्स बेचा तो जुर्माना; होटल व रेस्टोरेंट पर 5 से 10 हजार तक पेनाल्टी

रायपुर, पानी बाटल, कोल्ड ड्रिंक्स आदि को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचना अब होटल व रेस्टोरेंट को काफी भारी पड़ने वाला है। ऐसा करने पर इन होटलों व रेस्टोरेंट को पांच हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इन दिनों नापतौल विभाग द्वारा ऐसे होटलों व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बहुत से होटलों व रेस्टोरेंट में मिनरल पानी बाटल व कोल्ड ड्रिंक्स आदि एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत आ रही थी। इसके चलते ही इस प्रकार की कार्रवाई शुरू की गई।

एमआरपी से अधिक कीमत लेने के बारे में होटल कारोबारियों का हमेशा ही यह कहना रहता है कि वे सर्विस शुल्क ले रहे हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। मालूम हो कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि होटलों व रेस्टोरेंट द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत नहीं ले सकते, हालांकि फेडरेशन के सदस्य होटलों व रेस्टोरेंट को इससे छूट है।

फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों को छूट

बताया जा रहा है कि ऐसे होटल व रेस्टोरेंट जो फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्य है। उन्हें इससे छूट है और वे सर्विस शुल्क वसूल सकते है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एसोसिएशन के सदस्य होटल व रेस्टोरेंट मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक पर एमआरपी से अधिक कीमत ले सकते है, लेकिन सदस्यों के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों की संख्या काफी कम है। रायपुर में ही फेडरेशन के सदस्य मुश्किल से 12 है, जबकि होटल व रेस्टोरेंट की संख्या लगभग 250 है।

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