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दुर्गा पंडालों में प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे चुनावी प्रचार; रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर राेक

रायपुर,  प्रशासन ने 15 से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व के संबंध में समस्त डीजे-धुमाल संचालकों, गरबा आयोजकों एवं दुर्गा समितियों के सदस्यों की बैठक ली। एएसपी लखन पटले ने बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडालों में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। अनाधृकित एवं असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया।

पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नहीं किया जाएगा। धीमे आवाज में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक डीजे, माइक, लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु रात 10 बजे के बाद उपयोग करने पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थल पर तेज आवाज में डीजे एवं धुमाल जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते पाए जाने पर जब्ती एवं राजसात किया जाएगा।

गरबा व दुर्गा पंडालों में बजेंगे धार्मिक गाने

दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक होगी। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था रखें। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजाने की अनुमति होगी।

ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति

मूर्ति आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान न्यायालय तथा शासन के निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। नवरात्र के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में देने अपील की गई।

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