RMC;अवैध निर्माण पर 4 लोगों को नोटिस, बेजा कब्जा हटाने के निर्देश
रायपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घटक मोर जमीन मोर आवास के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण किये जाने से सम्बंधित जन शिकायत मिलते ही नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। नगर निगम के जोन 7 में बीएलसी योजना में जियो टेंगिग उपरांत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 2 शटर बनाया पाए जाने पर सतीश कुमार सोनी, संतोष कुमार सोनी, घनश्याम सिंह ठाकुर, रुपेश सिंह ठाकुर को नगर निगम ने नोटिस दी है। भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण करने पर अवैध निर्माण तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए है।
इस पर अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम मुख्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधिकारियों द्वारा तत्काल स्थल निरीक्षण किया गया. तात्यापारा वार्ड नम्बर 37 क्षेत्र हेतु आबादी भूमि पर जोन क्रमांक 7 से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत जियो टेंगिग के पश्चात व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 2 शटर बनाया पाए जाने पर सतीश कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह को नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार आवासीय प्रयोजन हेतु आबादी भूमि सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर जोन 7 से भवन अनुज्ञा लेने और जियो टेंगिग के उपरांत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 2 शटऱ बनाया जाना पाए जाने पर घनश्याम सिंह ठाकुर और रुपेश सिंह ठाकुर को नोटिस दिया गया। व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्मित शटर को हटाकर बंद किये गए दरवाजे को पुनः 15 दिनों के भीतर निर्मित करने के निर्देश दिए गए है। अन्यथा कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है.
सारथी चौक के समीप अवैध निर्माण को हटाया
इधर नगर निगम जोन 4 क्षेत्र के ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 44 के सारथी चौक के समीप शासकीय भूमि पर किये गये लगभग 300 वर्गफीट क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने संबंधित अवैध निर्माणकर्ता को नियमानुसार 3 नोटिस के साथ्ह अंतिम सूचनादी गई। इसके उपरांत उसके द्वारा स्वतः अवैध निर्माण नहीं हटाये जाने पर अभियान चलाकर अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की गई । सारथी चौक के समीप 700 वर्गफीट क्षेत्र में पट्टा आबंटन किया गया था। इसके बाद उसने अतिरिक्त लगभग 300 वर्गफीट शासकीय भूमि क्षेत्र में कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था एवं आवासीय भूमि पर नियम विपरीत व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन दुकान खोलकर करने लगे थे।