
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड की होने वाली परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने पांचवी और आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को बाहर किया।
अब राज्य सरकार निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं नहीं लेगी। यह राहत सिर्फ इस सत्र के लिए दी गई है। वहीं सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक्जाम देना होगा। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक संघ और निजी स्कूलों ने याचिका लगाई थी। जिसकी सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई और कोर्ट ने यह फैंसला दिया।
हालांकि, निजी स्कूलों के लिए कोर्ट ने कहा है कि जिन स्कूलों की परीक्षा को लेकर तैयारी है वे परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।कोर्ट ने कहा है कि, यह आदेश केवल निजी स्कूलों पर ही लागू होगा और वह भी केवल इसी सत्र के लिए। यानि राज्य में मौजूद सरकारी स्कूलों के छात्रों को एग्जाम देना होगा। बता दें कि, अभिभावक संघ और निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है।