POLITICS;भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा ने पुलिस अफसर को गाली दी, पुलिस स्टेशन को आग लगाने की भी दी धमकी

संबलपुर , ओडिशा के भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा ने कथित तौर पर एक पुलिस आईआईसी को गाली देकर और उसे जान से मारने तथा थाने में आग लगाने की धमकी देकर विवाद खड़ा कर दिया।

इस संबंध में संबलपुर टाउन पुलिस स्टेशन आईआईसी सुब्रत कुमार मेहर ने ओडिशा राज्य विधानसभा में संबलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले जयनारायण मिश्रा के खिलाफ बीएनएस की धारा 296/351(3)/351(4)/221 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

शिकायत के अनुसार, मेहर को 3 अप्रैल को सुबह 8.53 बजे जयनारायण मिश्रा का फोन आया, जब वह एसआई आशीष कुमार प्रधान और एएसआई पद्मनाव पुरोहित सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी जयंती समारोह के बारे में चर्चा कर रहे थे। विधायक ने तलवार जब्ती मामले के बारे में पूछा और थाने को जलाने की धमकी दी।

बातचीत के दौरान, भाजपा विधायक ने कथित तौर पर पुलिस आईआईसी को गाली दी और उन्हें और थाने के सभी पुलिस अधिकारियों को विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए गोली मारने की धमकी दी।

विधायक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए साक्ष्य के रूप में आईआईसी ने पूरी बातचीत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आईआईसी ने शिकायत में आरोप लगाया, “संबलपुर विधायक ने मुझे कानूनी कार्रवाई करने के लिए कर्तव्यबद्ध अधिकारी के रूप में गाली दी और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तथा लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाई।” शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।

हाल ही में 2 अप्रैल को लोगों ने संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना संबलपुर शहर में दलाईपाड़ा से कुंजलपाड़ा चौक होते हुए पीरबाबा चौक तक झंडा यात्रा निकाली। उन्होंने कथित तौर पर संस्कृति और परंपरा के नाम पर जल्दबाजी और लापरवाही से तलवारें लहराईं, जिससे मानव जीवन को खतरा है। इस संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ बीएनएस की धारा 189(2)/189(4)/190/125 के तहत मामला दर्ज किया गया और दो तलवारें जब्त की गईं।

मिश्रा ने मामले के संबंध में आईआईसी को फोन किया और कथित तौर पर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दीं। 2023 में, मिश्रा पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की हत्या के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान धनुपाली पुलिस स्टेशन की एक महिला पुलिस निरीक्षक के साथ हाथापाई के बाद कथित तौर पर अपमान करने और उसे कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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